छत्तीसगढ़

कोषालयों एवं उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित देयक 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे

जशपुरनगर मार्च 2022/कोषालय एवं उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित देयक 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। संचालक बजट ने सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल, कमिश्नरों, समस्त विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कोषालय तथा उपकोषालय अधिकारियों  को जारी पत्र में राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 के देयकों को पारित करने के संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2021-2022 से संबंधित समस्त देयक कोषालय/उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2022 निर्धारित की जाती है। अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से 31 मार्च 2022 तक ही देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय/उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे। 25 मार्च 2022 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।
वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च 2022 के पश्चात यदि कोई सहमति/स्वीकृति जारी की गई है, तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ/प्राधिकरण/मुख्यमंत्री सचिवालय/निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों/माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समस्त कोषालय अधिकारी उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 31 मार्च 2022 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोषालय अधिकारी 25 मार्च 2022 को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी-  financedept.cg@gov.in पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत कराएंगे। 26 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा जारी किए गए धनादेशों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार 31 मार्च 2022 को संध्या 5.30 बजे तक अनिवार्यत वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्रीजी/माननीय मंत्री गण/एवं माननीय विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *