धमतरी मार्च 2022/ जिले के निजी नर्सिंग होम संचालक और खण्ड चिकित्सा अधिकारियों की उपस्थिति में गत दिनों पीसीपीएनडीटी की बैठक आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.के.तुरे ने बैठक में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की जानकारी दी। साथ ही नियम विरूद्ध कार्य करते पाए जाने पर नर्सिंग होम संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
बताया गया है कि सेंटर में की गई सोनोग्राफी जांच इत्यादि की जानकारी के दस्तावेज कम से कम दो साल तक सहेजकर रखना अनिवार्य होगा। कोई केस न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित हो, तो उनका दस्तावेज प्रकरण के निबटान तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। यह भी बताया गया कि सोनोग्राफी मशीन कुछ समय के लिए अनुपयोगी हो तो, दुरूपयोग से बचाने के लिए संचालक सील बंद कर मशीन को रखें। इस मौके पर डॉ.तुरे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर निर्धारित 136 प्रकार की दवाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 114 प्रकार की दवाई और उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 42 प्रकरण की दवाई के साथ मितानिनों के दवा पेटी में भी जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।