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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ज़िला कलेक्टर एवं ज़िला वनमंडलाधिकारी को उपरोक्तानुसार जारी अनुमति में उल्लेखित शर्तों का पालन करा आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
ज़िला कलेक्टर एवं ज़िला वनमंडलाधिकारी द्वारा शर्तों का पालन सुनिश्चित किए जाने पर की कार्ययोजना का परीक्षण कर समग्र विचारोपरांत खनन प्रारंभ करने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।