जांजगीर-चाम्पा, 02 अप्रेल, 2022/ जेठा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र 22 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित किया गया था । उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस तक उक्त मानचित्र के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।
अतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्द्द्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।
अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु संभागीय आयुक्त कार्यालय, संभाग-बिलासपुर, जिला कलेक्टर कार्यालय, जांजगीर-चाम्पा, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर चाम्पा और ग्राम पंचायत जेठा, जनपद-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा, कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी।