छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रकरणों में त्वरित एवं गंभीरतापूर्वक की जा रही कार्रवाई

धमतरी 04 अप्रैल 2022/ कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के कुशल मार्गदर्शन में जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रकरणों में त्वरित और गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि मलाई चॉकलेट के प्रकरण में फर्म-बिकानेर स्वीट्स एंड नमकीन, भखारा, के प्रोप्राईटर कोरना, जोधपुर, राजस्थान निवासी श्री विजय राजपुरोहित के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई कर उनके ऊपर 20 हजार रूपए का शास्ति अधिरोपित किया गया। साथ ही जोधपुर जिले के कलेक्टर के जरिए पत्राचार कर उक्त राशि को जमा कराई गई।
इसी तरह दलिया के प्रकरण में महावीर किराना स्टोर्स, आमदी थोक विक्रेता और उत्पादक ओम फ्लोर मिल एंड एग्रो मिल, दल्लीराजहरा, बालोद पर 20 हजार रूपए शास्ति अधिरोपित की गई है। लॉक डाउन के वक्त पान मसाला विक्रेता, दिनेश ट्रेडर्स, कोलियारी को बिना बैच नंबर और एक्सपायरी तिथि वाले पान मसाला विक्रय करने और साल्हेवारपारा, धमतरी में बिना बैच नंबर वाले पैक्ड पीने के पानी वाले फैक्ट्री जुनेजा बेवरेज पर 20-20 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा बिना एक्पायरी तिथि अंकित किए कोल्डड्रिंक्स बेचने की वजह से नगरी के बस स्टैण्ड स्थित न्यू पूजा ट्रेडर्स के किराना व्यवसायी पर 30 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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