छत्तीसगढ़

नक्सल हिंसा में घायल, मृत, जिविकोपार्जन साधन के क्षति के प्रकरणों में 47 लाख 20 हजार की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

सुकमा, 07 अप्रैल 2022/ नक्सल हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों, परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कार्ययोजना तथा नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के परिवार को ‘‘केंद्रीय योजना‘‘ से संबंधित प्रावधानों के तहत पीड़ितों के परिवार को आर्थिक सहायता योजना के तहत 25 मार्च 2022 को आयोजित जिला स्तरीय पुर्नवास समिति के बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार नक्सल हिंसा में मृत, घायल व चल-अचल संपत्ति नुकसान के संबंध में दर्ज प्रकरणों पर 47 लाख 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
नक्सली हिंसा में मृत ग्राम कोंगड़म थाना एर्राबोर निवासी मृतक दारे नवीन की वैध वारिसान मृतक की माता श्रीमती दारे दुले, आमापेण्टा थाना किस्टाराम निवासी मृतक दुधी हिड़मा की वैध वारिसान आवेदिका श्रीमती दुधी सुकड़ी, वंकामड़गू थाना मरईगुड़ा निवासी मृतक करको राजू की वैध वारिसान पत्नी श्रीमती करको एस्तेरम्मा, चिरमुर थाना गादीरास निवासी मृतक बारसे हड़मा की वैध वारिसान मृतक का भाई बारसे माड़ा, आतुलपारा ग्राम पोलमपल्ली निवासी मृतक पोड़ियम मंगडू की वैध वारिसान मृतक की भाभी पोड़ियाम दुले, ग्राम एलाडमडगू थाना भेजी निवासी मृतक कट्टम हुंगा की वैध वारिसान मृतक की माता श्रीमती कट्टम कोसी को पांच-पांच लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह नक्सली हिंसा में घायल ग्राम सौतनार थाना तोंगपाल निवासी समुनलाल बघेल को 1 लाख तथा नक्सलियों द्वारा जीविकोपार्जन के साधन की क्षति पर ग्राम सौतनार थाना तोंगपाल निवासी श्री संतोष बघेल को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति प्रदान की गई। आत्म समर्पित नक्सलियों को दिए जाने वाला प्रोत्साहन राशि के तहत् जिले के 160 आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए कुल 16 लाख की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सली हिंसा में मृत, पीड़ित व्यक्तियों के आश्रित परिवार को शासकीय सेवा में नियुक्त किए जाने के संबंध में प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति के 11 प्रकरणों पर चर्चा की गई।

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