छत्तीसगढ़

प्रतिफल राशि मिलने की पुष्टि व बयान दर्ज करने के बाद ही होगी रजिस्ट्री

अम्बिकापुर 7 अप्रैल 2022/ भूमि विक्रेता को भूमि विक्रय का प्रतिफल राशि प्राप्त हो जाने की पुष्टि, बैंक विवरण अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त राशि का प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त कर विक्रेता का कथन दर्ज करने के बाद ही पंजीयक द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जिले के आदिवासियों की जमीन को दलालों द्वारा छल एवं बलपूर्वक भूमि बिक्री का प्रतिफल राशि भूमि विक्रेता को प्रदाय किये बिना ही भूमि का पंजीयन होने के मामले को गंभीरता पूर्वक लिया है। उन्होंने जिला पंजीयक को निर्देशित किया है कि भूमि पंजीयन से पहले विक्रेता को विक्रय राशि मिली कि नहीं, बैंक विवरण सहित अन्य स्रोत से मिली राशि सुनिश्चित करने के साथ ही विक्रेता का बयान भी दर्ज करें। निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी पंजीयक की होगी।

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