छत्तीसगढ़

स्वरोजगार स्थापित करने हेतु अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिलेगी आर्थिक सहायता

अम्बिकापुर 8 अप्रैल 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के बेरोजगार युवाओं को ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। संबंधित विभाग द्वारा जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को अधिकतम 2 लाख रुपये का ऋण एवं 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।
उक्त जानकारी देते हुए अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.आर. तिग्गा ने बताया कि सरगुजा जिले  के लिए निर्धारित लक्ष्य में से 33 प्रतिशत महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाना है। जिले के हितग्राहियों का चयन करते समय 20 प्रतिशत कृषि एवं भूमि विकास, 10 प्रतिशत लघु एवं कुटीर उद्योग, 10 प्रतिशत परिवहन तथा 60 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के हितग्राहियों को हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, चाय नाश्ता कैंटिंग, लॉड्री कार्य, रफूगिरी एवं रंगाई, घड़ी साज, विद्युत यंत्र सुधारक, साईकिल एवं ऑटो मरम्मत आदि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में विभागीय योजना का लेने के इच्छुक हितग्राहियों को जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति का सदस्य होना जरूरी है। उन्हें उपरोक्त में से किसी व्यवसाय के लिए दो प्रति में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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