छत्तीसगढ़

एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी

12 अप्रैल 2022 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर होगा प्रतिबंध
राजनांदगांव 09 अप्रैल 2022। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ उप निर्वाचन के लिए एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (क) (ख) के तहत 12 अप्रैल 2022 मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के मध्य की अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) हेतु प्रतिबंध अधिसूचित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित कालावधि के दौरान कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेंगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेंगे। ना ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेंगे।

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