छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री कटारा ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

बीजापुर अप्रैल 2022- 14 अप्रैल को ग्राम सभा का आयोजन करने के संबंध मे  कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार कटारा ने अधिकारियों को ग्राम सभा में उपस्थित होने के निर्देश दिए है । पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधान एवं शासन के निर्देशानुसार ग्राम सभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन किए जाने के निर्देश है। कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार 14 अप्रैल को पंचायत के समस्त ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जनपदों के सीईओ को दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए एक समय-सारणी तैयार करें एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों, कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाए।                              कलेक्टर ने कहा है कि 14 अप्रैल  को आयोजित ग्राम सभा में निम्न बिन्दुओं में विशेष रूप से चर्चा की जावे I  ग्राम सभा के पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन । पंचायतों के विगत तिमाही के आय व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाय। पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाय। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा विगत वर्ष में किए गए मिशन अन्त्योदय सर्वे का अवलोकन कर अनुमोदन लिया जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जावे। ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा। सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाडी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा की जाए। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का समाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों के सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाए। ग्रामीण सचिवालय के संचालन पर विशेष रूप चर्चा की जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत् शासकीय उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाए। महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अमले के माध्यम से जागरूक किया जाए एवं प्रचार-प्रसार भी किया जाए। पोषण अभियान के संबंध में चर्चा। जल-जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम के प्रत्येक घर शाला आंगनबाडी केन्द्र, आश्रित शाला, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र आदि में नल जल प्रदाय योजना द्वारा शुद्ध जल प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा तथा ग्राम जल स्वच्छता समिति, पानी समिति की बैठकों का आयोजन।  जल प्रदाय योजनाओं हेतु ग्रामों की पेजयल योजनाओं के क्रियान्वयन, घरेलू कनेक्शन प्रदाय का कार्य, भू.जल स्त्रोतों के स्थायीकरण का कार्य, गंदे जल के निपटान का कार्य, जल स्त्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण कार्य किया जाए। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। खसरा, बी-1 पढना ;पटवारी द्वारा, डिजिटल इंडिया भू.अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत  आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत् ई-कोर्ट के संबंध में और ई-नामांतरण प्रक्रिया के बारे में पटवारी द्वारा जानकारी दिया जाए। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं  SECC-2011  की सूची में उनके उत्तराधिकारी का नाम नहीं है। ऐसे हितग्राहियों को ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत उनके उत्तराधिकारी का चयन की जाए। भूमिहीन परिवारों को ग्रामसभा के माध्यम से सत्यापित किया जाना ।  नवीन गठित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु सूची का अनुमोदन । सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं खुले में जलाने को बैन करने संबंधी प्रस्ताव पारित करना एवं दंड का प्रावधान करना। ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाने का संकल्प लेना एवं ओडीएफ प्लस की स्थिति प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण करना।  अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने की कार्ययोजना निर्माण आत्मा योजनांतर्गत कृषक मित्रों का चयन के संबंध में चर्चा । एन आर एल एम अंतर्गत विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान, गरीबी उन्मूलन योजना पर चर्चा । कमजोर वर्ग के परिवारों के स्व-सहायता समूहों में समावेशन पर चर्चा । जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता कहा ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तु को ग्राम सभा के एजेंडे मे सम्मिलित करने के निर्देश दिए गऐ हैं।

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