छत्तीसगढ़

भांग की दुकान आबंटन के लिए आवेदन 20 अप्रैल तक

बिलासपुर, अप्रैल 2022/जिले में भांग एवं भांग घोटा की 02 फुटकर दुकानों के आबंटन के लिए 20 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। आबकारी उपायुक्त ने बताया कि मंगला चौक एवं गुरूनानक चौक की 02 भांग एवं भांग घोटा की फुटकर दुकानों के लिए लायसेंस आवेदन प्रणाली अंतर्गत वर्ष 2022-23 हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात् सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय जिला बिलासपुर मंे 20 अप्रैल तक जमा किये जा सकते हैं। भांग एवं भांग घोटा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्ति के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा 21 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से मैन्युअल लॉटरी पद्धति के माध्यम से कलेक्टोेरेट बिलासपुर में अनुज्ञप्तिधारियों का चयन किया जाएगा।
भांग एवं भांग घोटा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में अधिसूचित छ.ग. भांग अधिनियम 2021 में प्रावधानिक नियम, शर्ते, शुल्क ड्यूटी दरें, मादक पदार्थाें की खपत आदि की जानकारी सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। किसी कारणवश निर्धारित तिथि एवं समय में अनुज्ञप्तिधारी के चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की स्थिति में लायसेंस हेतु कलेक्टर द्वारा घोषित तिथि एवं समय में की जा सकेगी।

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