छत्तीसगढ़

नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मूल वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की नवीन दरें निर्धारित

मुंगेली 20 अप्रैल 2022// कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट 06 के नियम 43 में निहित प्रावधानों तथा कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के पत्र अनुसार पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-1 में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मूल वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की नवीन दरें निर्धारित किया है। यह 01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। निर्धारित नवीन दरों के अनुसार उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 392 रूपये के हिसाब से कुल मासिक वेतन 11 हजार 750 रूपये दिया जाएगा। इसी तरह कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 366 रूपये के हिसाब से कुल मासिक वेतन 10 हजार 970 रूपये, अर्द्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों को प्रतिदिन 340 रूपये के हिसाब से कुल मासिक वेतन 10 हजार 190 रूपये की राशि और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 318 रूपये के हिसाब से कुल मासिक वेतन 09 हजार 540 रूपये दी जाएगी।

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