छत्तीसगढ़

विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु सभी जनपद सीईओ को अत्यावश्यक निर्देश

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, अप्रैल 2022/ परियोजना निदेशक जिला पंचायत डीआरडीए श्री आर के खूंटे ने विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु सभी जनपद सीईओ को अत्यावश्यक निर्देश दिए है। उन्होंने जारी निर्देश में कहा है कि ग्राम पंचायत सचिव को रोजगार सहायक के प्रभार दिलाने आदेश जारी करें। जनपद पंचायतों में पदस्थ उपयंत्री को टीए के कार्य हेतु आदेश जारी करें। जनपद पंचायतों में कार्यरत कलेक्टर दर के कर्मचारियों को एमआर जारी करने एवं अन्य मनरेगा के कार्य दायित्व दें। परीयोजा निदेशक ने कहा है कि सहायक परियोजना अधिकारी डीआरडीए के कार्य हेतु श्री राकेश गंधर्व को और कार्यक्रम अधिकारी हेतु श्री अनीश (पीएमजीएसवाई) को मरवाही तथा श्री कुर्रे (पीएमजीएसवाई) को पेंड्रा में कार्य करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए है। इन आदेशों का कड़ाई पालन सुनिश्चित करने और कराने कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) सह कलेक्टर को पत्र भेजकर कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में महती भूमिका है। कोरोना काल में यह योजना ग्रामीणों के आजीविका संर्वधन में सफल रहा हैं। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के अधिकारियों-कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके कारण योजना का कार्य प्रभावित हो रहा है। आपको विदित है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा श्रम रोजगार की मांग किये जाने पर 15 दिवस के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तत्संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् अन्य अमलों की सहायता ली जा सकती है ताकि महात्मा गांधी नरेगा के अधिकारियों-कर्मचारियों के हड़ताल की अवधि में योजना का क्रियान्वयन प्रभावित नहीं होवे। अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु अपने जिले के भीतर उपरोक्तानुसार अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पंजीकृत परिवारों के सदस्यों द्वारा श्रम रोजगार के मांग के आधार पर 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

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