छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

धमतरी , अप्रैल 2022/ कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशानुसार रक्षात्मक उपाय करने संबंधी विभिन्न दिशानिर्देशों को पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देश का हवाला देते हुए कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने बताया कि पूर्व में रक्षात्मक उपाय के तहत यह आदेश जारी किया गया था कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क अथवा फेस कव्हर धारण किया जाना अनिवार्य है। कार्यालय/कार्य स्थलों, फैक्ट्रियों आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस मास्क धारण करना आवश्यक होगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि होम कोरंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है।

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