जांजगीर चांपा, अप्रैल,2022/ केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश हेतु जारी संशोधित निर्देशिका 2022-23 के पार्ट बी. पैरा-1 के अनुसार पूर्व में दिए जाने वाले विशेष प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। जो निम्नानुसार हैं –
सांसदों (लोकसभा एवं राज्यसभा के बच्चों एवं आश्रित नाती पोतों का प्रवेश 2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों एवं नाती पोतों का प्रवेश,राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के बच्चों का प्रवेश,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों का प्रवेश (30 जून तक),प्रायोजक एजेंसी के कोटे के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा कक्षा 01 में प्रति सेक्शन 05 बच्चों का प्रवेश,प्रायोजक एजेंसी के कोटे के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा कक्षा 02 से उपर (कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर) अधिकतम 10 बच्चों का प्रवेश,अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति के विवेकाधिकार कोटे के अंतर्गत किसी भी कक्षा (कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर) में अधिकतम 02 बच्चों का प्रवेश, सांसद लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा कक्षा 01 से 09 तक अधिकतम 10 बच्चों का प्रवेश।
उक्त प्रवेश निर्धारित सीटों के अतिरिक्त (स.क्र. 5 को छोड़कर) प्रवेश दिया जाता था।केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश हेतु जारी संशोधित निर्देशिका 2022-23 में 02 विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। जो निम्नानुसार हैं –
बच्चों के लिए पी.एम. केयर योजनान्तर्गत कोविड-19, के कारण अनाथ हुए अधिकतम 10 बच्चों का प्रवेश (प्रति कक्षा अधिकतम् 02) जो जिलाधिकारी से द्वारा दी गई सूची के आधार पर होगा। जिसका प्रवेश निर्धारित सीट के अतिरिक्त होगा तथा फीस माफ होगी।