महासमुंद , मई 2022/ राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों के लिए माह अप्रैल से सितम्बर 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करने का निर्देश जारी किया गया है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में आबंटन अनुरूप चावल का भण्डारण कराया जा रहा है। माह अप्रैल से सितम्बर 2022 तक जिले में प्रचलित अंत्योदय राशनकार्डधारियों में एक सदस्य वाले राशनकार्ड में 40 किलो चावल, दो सदस्य वाले राशनकार्ड में 45 किलो चावल, तीन सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, चार सदस्य वाले राशनकार्ड में 55 किलो चावल, पांच सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, छः सदस्य वाले राशनकार्ड में 65 किलो चावल, सात सदस्य वाले राशनकार्ड में 70 किलो चावल आठ सदस्य वाले राशनकार्ड में 75 किलो चावल, नौ सदस्य वाले राशनकार्ड में 80 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 85 किलो चावल, प्रत्येक माह निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।
प्राथमिकता राशन कार्डधारियों में एक सदस्य वाले राशनकार्ड में 10 किलो चावल, दो सदस्य वाले राशनकार्ड में 20 किलो चावल, तीन सदस्य वाले राशनकार्ड में 35 किलो चावल, चार सदस्य वाले राशनकार्ड में 40 किलो चावल, पांच सदस्य वाले राशनकार्ड में 50 किलो चावल, छः सदस्य वाले राशनकार्ड में 60 किलो चावल, सात सदस्य वाले राशनकार्ड में 70 किलो चावल, आठ सदस्य वाले राशनकार्ड में 80 किलो चावल, नौ सदस्य वाले राशनकार्ड में 90 किलो चावल एवं 10 सदस्य वाले राशनकार्ड में 100 किलो चावल, प्रत्येक माह निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।
इसके अलावा माह अप्रैल 2022 के लिए जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल भी माह मई 2022 में हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा है। अन्य राशन सामग्री नमक, शक्कर, केरोसिन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में चना की माहवार पात्रतानुसार अनुसार ही वितरण किया जा रहा है।
जिन हितग्राहियों को माह अप्रैल 2022 का अतिरिक्त चावल प्राप्त नहीं हुआ है वे इस मई माह के अंत तक उचित मूल्य की दुकान से अतिरिक्त चावल प्राप्त कर सकते हैं। उचित मूल्य दुकान से संलग्न राशनकार्डधारी दुकान में उपलब्ध वितरण सूची में शासन द्वारा निर्धारित कार्डवार चावल की पात्रता का अवलोकन कर सकते हैं। आबंटित खाद्यान्न के व्यवपर्तन एवं दुरूपयोग को रोकने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खाद्य विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।