छत्तीसगढ़

एमआरपी से अधिक दाम पर सामग्री बेचने एवं बिना सत्यापित तौल यंत्रों के उपयोग पर जिले के 7 दुकानों पर लगाया गया 50 हजार रूपये का जुर्माना

बलौदाबाजार, मई 2022/नाप तौल विभाग द्वारा एमआरपी से अधिक दाम पर सामाग्री बेचने एवं बिना सत्यापित तौल यंत्रों के उपयोग करने पर जिले के 7 दुकानों पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। माह मई में आकस्मिक निरीक्षण एवं शिकायत के आधार पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच किया गया। किराना स्टोर्स, फल,सब्जी बाजार, कपड़ा, पेट्रोल, पम्पों आदि संस्थानों का जांच किया गया जांच में विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ता को विक्रय किये जा रहे सामान की मात्रा, तौल यंत्र की शुध्दता एवं अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधी जांच किये गये। अनियमितता पाये जाने पर निम्न दुकानो के विरूध्द विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। नाप तौल विभाग के इंस्पेक्टर दामोदर वर्मा ने बताया कि खाद्य तेल को एमआरपी से बेचने पर कसडोल नगर के विद्याधर किराना दुकान, मॉ ईश्वरीय अनाज एवं मसाला एवं रिसदा के युक्ता किराना स्टोर्स में पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।उसी प्रकार असत्यापित तौल एवं माप यंत्रों के उपयोग करने पर भाटापारा नगर के श्रीराम रेस्टोरेंट, मुरलीवाला क्लॉथ एवं रेडीमेड स्टोर्स, केशरवानी हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रिकल को पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना एवं राही फ्यूल्स पटपर को दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अन्य को पांच हजार रूपये की राशि प्राप्त हुई है।

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