गौरेला पेंड्रा मरवाही, जून 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के लिए 31 मई को कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू होने का आदेश जारी कर दिया है। जिले में पांच ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन होना है। इनमें विकासखंड गौरेला के ग्राम पंचायत गोरखपुर, विकासखंड पेण्ड्रा के ग्राम पंचायत बंधी, जाटादेवरी एवं जमड़ीखुर्द और विकासखंड मरवाही के ग्राम पंचायत साल्हेकोटा शामिल है।
कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी ने इन ग्राम पंचायत क्षेत्रांे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। इसके तहत निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति-दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में, संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई सम्यक रूप से सम्भव नहीं हैं, अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। आदर्श आचरण संहिता जिले में निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों-ग्रामों की सीमा में निर्वाचन की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वार त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के लिए जारी कार्यक्रम इस प्रकार है- निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 3 जून शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 9 जून गुरूवार अपरांह 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि 10 जून शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 13 जून सोमवार अपरांह 3 बजे तक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 13 जून सोमवार अपरांह 3 बजे के बाद, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 13 जून सोमवार प्रतीक अबंटन के तुरंत बाद, मतदान (यदि आवश्यक हो) 28 जून मंगलवार सुबह 7 बजे सेे अपरांह 3 बजे तक, मतगणना मतदान केंद्रों पर 28 जून मंगलवार मतदान समाप्ति के बाद, यदि आवश्यक हो तो तहसील-खंड मुख्यालय पर मतगणना 29 जून बुधवार अपरांह 3 बजे से सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 30 जून गुरूवार सबेरे 9 बजे विकासखंड मुख्यालय में होगा।