छत्तीसगढ़

एस डी एम ने जारी की बेलसोंडा के सरपंच को निलंबन-बर्खास्तगी की कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस

महासमुंद , जून 2022/ महासमुंद के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बेलसोंडा के उपसरपंच द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार ग्राम पंचायत बेलसोंडा के सरपंच को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन नहीं करने तथा वित्तिय मामलों में गड़बड़ी के संबंध में छ.ग. पंचायत राज अधिनियम के तहत् कार्रवाई किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर बर्खास्तगी की मांग की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त शिकायत आवेदन की जांच के लिए एक दल का गठन किया है। जिसमें ग्राम पंचायत बेलसोंडा के सरपंच को अपना पक्ष शिकायत बिंदुवार जवाब सहित 07 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा आपके विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 एवं 40 के तहत् एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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