छत्तीसगढ़

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नवीन पंजीयन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून तक

जून तक महासमुंद , अक्टूबर 2021/ राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका शुभारम्भ 03 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किस्त की राशि 2000 रुपए प्रति हितग्राही के मान से 21 मई 2022 को हितग्राहियों को उनके खाते में सीधा डी.बी.टी. किया गया था। जो कि प्रतिवर्ष 6000 रुपए के स्थान पर 7000 रुपए प्रति हितग्राहियों को प्रदान किया जाना है। किंतु अभी भी कुछ पात्र हितग्राही छूट गए है या जिले में नए आवेदन प्राप्त हो रहे है। छूटे हुए पात्र हितग्राही एवं प्राप्त नवीन आवेदन के पंजीयन के लिए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किए जाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।
इनमें राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नवीन पंजीयन के लिए 10 जून तक आवेदन जमा कर सकते है। तहसीलदार द्वारा 24 जून तक पंजीकृत आवेदनों को स्वीकृति एवं निरस्त की जाएगी। आवेदनों के सत्यापन पश्चात दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 27 जून को सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची ग्राम सभा के समक्ष दावा-आपत्ति के लिए प्रस्तुत करने की समय-सीमा 30 जून से 07 जुलाई 2022 तक होगी। विशेष ग्राम सभा में दावा-आपत्ति आवेदनों का निराकरण 08 जुलाई 2022 को किया जाएगा। ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राहियों का वेबसाइट में अद्यतीकरण 09 से 15 जुलाई तक जनपद स्तर पर होगा तथा अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन 18 जुलाई 2022 को किया जाएगा।

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