छत्तीसगढ़

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से होगा

महासमुंद , अक्टूबर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के जनपद पंचायत महासमुंद के ग्राम पंचायत साराडीह एवं शेर, पंचायत वार्ड लहंगर के वार्ड क्रमांक 4 एवं 8, सिनोधा वार्ड क्रमांक 5, जोगीडीपा वार्ड क्रमांक 7, बरबसपुर वार्ड क्रमांक 12, लभराकला वार्ड क्रमांक 10 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
इसी प्रकार जनपद पंचायत बागबाहरा के पंचायत वार्ड कन्हारपुरी के वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13, सिर्रीपठारीमुड़ा वार्ड क्रमांक 14, बी.के. बाहरा वार्ड क्रमांक 5 में, पिथौरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बड़ेटेमरी, चारभाठा एवं चनौरडीह तथा पंचातय वार्ड बरेकेल के वार्ड क्रमांक 3, अठारहगुड़ी वार्ड क्रमांक 12, पिरदा वार्ड क्रमांक 4, सागुनढाप वार्ड क्रमांक 6, सोहागपुर वार्ड क्रमांक 3 में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
इसके अलावा जनपद पंचायत बसना के पंचायत वार्ड लोहरीनडीपा के वार्ड क्रमांक 2, संतपाली वार्ड क्रमांक 5, बनडबरी वार्ड क्रमांक 9, कुरमाडीह वार्ड क्रमांक 10, एवं बड़ेसाजापाली वार्ड क्रमांक 7 और 15, तथा सरायपाली जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भीखापाली एवं पंचायत वार्ड केदुवां के वार्ड क्रमांक 3, भथिया वार्ड क्रमांक 8, मोखापुटका वार्ड क्रमांक 10, जलपुर वार्ड क्रमांक 5, तोरेसिंहा वार्ड क्रमांक 11, कोसमपाली वार्ड क्रमांक 8, भीखापाली वार्ड क्रमांक 3, कोटद्वारी वार्ड क्रमांक 9, छिंदपाली वार्ड क्रमांक 7 और खैरझिटकी वार्ड क्रमांक 1 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महासमुंद जिले के जनपद पंचायत महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली के उक्त ग्राम पंचायत एवं पंचायत वार्डाें के सीमा अंतर्गत रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।
कुछ आवश्यक पहलुओं पर विचार करने के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिये सक्षम अधिकारी से स्वीकृति उपरांत वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जनपद पंचायत क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है। परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक प्रभावशील रहेगा।

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