धमतरी , जून 2022/ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक प्रचलित अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्ड में चावल की नियमित पात्रता तथा अतिरिक्त आबंटन का निःशुल्क वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्तजन राशनकार्डों पर अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माह अप्रैल 2022 एवं मई 2022 हेतु चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जा रहा है। मई 2022 से सामान्य आबंटन के साथ ही अप्रैल 2022 एवं मई 2022 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन तथा राज्य योजना के अतिरिक्त आबंटन का वितरण राशन कार्डधारियों को मई में किया गया।
राज्य शासन के निर्देशानुसार अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक जिले में प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल, निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्डाें (सामान्य एपीएल राशन कार्डों को छोड़कर) में नियमित मासिक आबंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कलयाण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन का चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि माह अप्रैल एवं मई 2022 के लिए चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी किया जा चुका है जिस छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राशनकार्डधारियों को उक्त माहों में चावल की पात्रता से अवगत कराने के लिए पत्रक को सभी उचित मूल्य की दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि सामान्य कार्डों में खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रचलित मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर अनुसार किया जाएगा। उक्त माहों में आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग रोकने हेतु राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से खाद्यान्न वितरण की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग तथा निर्देशों के उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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