छत्तीसगढ़

जिला अस्पताल के कैम्पस से 500 मीटर तक की परिधि में प्राइवेट एम्बुलेंस का पार्किंग प्रतिबंध

मुंगेली, जून 2022// कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर मुंगेली अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमित कुमार द्वारा जिला अस्पताल के कैम्पस से 500 मीटर तक की परिधि में प्राइवेट एम्बुलेंस का पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी दो निजी एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल के कैम्पस से 500 मीटर तक की परिधि में पार्किंग किया गया। जिसके फलस्वरूप आज उन्हें जब्त किया गया है। मुंगेली अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमित कुमार ने आज बताया कि 01 माह पहले प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को जिला अस्पताल के कैम्पस से 500 मीटर तक की परिधि में एम्बुलेंस को पार्किंग न करने की समझाईश दी गई थी। लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस के आपरेटर द्वारा जिला अस्पताल के कैम्पस से 500 मीटर तक की परिधि पर एम्बुलेंस की पार्किंग कर जिला अस्पताल पहंुचे मरीजों को गलत तरीके से जिला अस्पताल से निजी अस्पताल पहंुचाने का काम किया जाता था। इसे देखते हुए उन्होंने आज जिला अस्पताल के कैम्पस से 500 मीटर तक की परिधि में पार्क करने वाले दो निजी एम्बुलेंस को जब्त किया गया।

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