छत्तीसगढ़

सुबह ही कलेक्टर ने एस.डी.एम और कृषि अधिकारियों को दिए थे निर्देंश

रायपुर , जून 2022/ अवैध रेत पर कार्रवाई के बाद अब कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने रासायनिक खादों की कालाबाजारी करने वाले पर सख्ती दिखाई है। समाचार पत्रों में खाद की कालाबाजारी और अधिक दामों पर बेंचे जाने की खबरों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सभी एस.डी.एम. और कृषि अधिकारियों को आज सुबह ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देंश जारी किए थे। आज कृषि अधिकारियों ने इसी तारतम्य में जिले के सात कृषि केन्द्रों पर छापा मार कार्रवाई की और एक दुकान को सील कर दिया। बाकी छह कृषि और बीज भण्डार केन्द्रों को अनियमितता पर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब भी तीन दिन के भीतर मांगा गया है।

जिले के उप संचालक कृषि श्री आर.के. कश्यप ने बताया कि आज सुबह ही समाचार पत्रों में खाद की कालाबाजारी और अधिक दामों पर बेंचे जाने की खबर पर कलेक्टर ने जांच के निर्देंश दिए थे। खेती किसानी का काम मानसून आने से अब शुरू हो चुका ह,ै ऐसे में खाद की कमी और ऊंचे दामों पर खाद बेंचने से किसानों को भारी असुविधा हो सकती है। किसानों की सुविधा के लिए कलेक्टर ने जिले के सभी कृषि एवं बीज भण्डार केन्द्रों की जांच करने को कहा है। श्री कश्यप ने बताया कि आज सात कृषि केन्द्रों की जांच के लिए फ्लाईंग स्काॅट टीम बनाकर भेजी गयी थी। आरंग विकासखण्ड के समोदा में किसान बीज भण्डार में जांच के दौरान लाइसेंस धारी प्रोपराइटर की अनुपस्थिति में दूसरे लोग अवैध रूप से खाद एवं कीटनाशक दवाईयां बेचते मिले। दुकान को जारी लाइसेंस में उल्लेखित मापदण्डों का पालन नहीं करने पर किसान बीज भण्डार को तत्काल सील कर दिया गया है और लाइसेंस धारी प्रोपराइटर को नोटिस जारी किया गया है।

उप संचालक ने बताया कि इसके साथ ही आरंग विकासखण्ड के कागदेही के साहू कृषि केन्द्र और बृजलाल कृषि केन्द्र की भी औचक जांच की गई है। फ्र्लाइंग स्काॅट टीम ने अभनपुर विकासखण्ड के गुलाटी कृषि केन्द्र और विशाल कृषि केन्द्र पर भी दबिश दी है। इसी तरह तिल्दा विकासखण्ड में राठी कृषि केन्द्र नेवरा और धरसीवां विकासखण्ड में ओम कृषि केन्द्र दोंदेकला की भी जांच की गई है। सभी कृषि केन्द्रों में जारी लाइसेंस में उल्लेखित मापदण्डों का पालन नहीं करना और बीज, खाद एवं कीटनाशक के भण्डारन और बिक्री में लापरवाही मिली है। लाइसेंस नवीनीकरण, स्टाॅक बुक, मुल्य सूची का प्रदर्शन, उपलब्ध खाद का भौतिक स्टाॅक का पी.ओ.एस. मशीन से मिलान, बेची गई सामग्री का बिल बुक से मिलान, सोर्स प्रमाण पत्र, कीटनाशकों की वैधता के साथ-साथ बीज, खाद और दवाईयों के भण्डारन के तरीके का भी औचक निरीक्षण किया गया है। सभी दुकानों को लापरवाही और अनियमितता पर नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा गया है। इस दौरान फ्लाईंग स्काॅट में शामिल अधिकारियों ने दुकानदारों को केवल निर्धारित मूल्य पर ही खाद, बीज, दवायें बेचने के निर्देंश भी दिए है। अधिकारियों ने यह भी चेताया हैं कि चालू खरीफ मौसम में खेती-किसानी के समय किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर बीज, खाद या दवाई बेचने के शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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