पीड़ित आवेदिका ससुराल वालों के विरुद्ध 498ए धारा के तहत कर सकती है एफआईआर दर्ज आयोग ने दिया निर्देश
भाई ने दिया शपथ पत्र नारी निकेतन से रिहा हुई अनावेदिका
रायपुर 27 जून 2022/विगत 13 जून को महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने दुर्ग जिले के महिलाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की सुनवाई की थी।सुनवाई के दौरान प्रस्तुत एक प्रकरण में आवेदिका ने आवेदन प्रस्तुत किया था की उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है।इसके कारण उन्हें और उनके परिवार को समाज से बहिस्कृत कर दिया गया था।समाज द्वारा उनसे समय समय पर राशि भी ली गई है। प्रकरण की सुनवाई के बाद अध्यक्ष डॉ नायक ने प्रकरण के निराकरण के लिए समिति बनाने के निर्देश दिए। आवेदिका के गाँव में आयोग द्वारा नियुक्त समिति के प्रभारीगणो के द्वारा आवेदिका की समस्या का अंतिम समाधान किया गया। महिला आयोग द्वारा समाज में मिलाने आवेदिका एवं उनके परिवार वालों को आयोग की सुनवाई में दुर्ग जिले के ग्राम बोड़ेगाव में प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु प्रभारीगणो की उपस्तिथि में बैठक संपूर्ण हुआ l जिसमें आयोग द्वारा नंदिनी थाना के कॉन्स्टेबल की भी उपस्थिति रही। महिला एवं उनके परिवार को समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया l आवेदिका की संतुष्टि पर आज इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
एक अन्य प्रकरण में पति पत्नी ने पिछली सुनवाई में व्यक्त किया था, कि हम एक नयी जिंदगी की शुरूआत करेंगे परन्तु आज आयोग के समक्ष अनावेदकगणों ने आवेदिका के साथ अनर्गल बातचीत एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार, आवेदिका एवं छोटे बच्चे को भरण-पोषण देने से इंकार किया। इस प्रकरण में आवेदिका लगातार अनावेदकगणों का अत्याचार सहते आ रही है। आयोग ने आवेदिका को निर्देश दिया कि वह अनावेदकगणों के खिलाफ महिला पुलिस थाना दुर्ग में 498ए धारा के तहत एफआईआर दर्ज करा सकती है। इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
एक अन्य प्रकरण बलौदाबाजार जिले की सुनवाई में अनावेदिका को नारी निकेतन में भेजा गया था आज अनावेदिका का भाई अनावेदिका के साथ अपना और अनावेदक का शपथ पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर अनावेदिका को आज नारी निकेतन से रिहा दिए जाने के निर्देश आयोग ने दिया है साथ ही इस प्रकरण को 6 माह की निगरानी में रखते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।