राजनांदगांव 08 जुलाई 2022। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा किया जा रहा है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष योजना में अधिक किसान शामिल होने की आंशका है। किसान लोक सेवा केन्द्रों, सेवा सहकारी समितियों, बैंक शाखाओं या सीधे पोर्टल से बीमा करा रहे है। अभी जिले में 1 लाख 73 हजार 548 खसरों की 51 हजार 547 हेक्टेयर रकबा का फसल बीमा कराते हुए पोर्टल में एन्ट्री सुनिश्चित कर लिया गया है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 निर्धारित है। जिसमें मात्र 6 दिन ही शेष रह गये है।
भुईयां से लेगा खसरा की जानकारी –
इस वर्ष फसल बीमा पोर्टल में फसलों का खसरावार बीमा के लिये भुईयां से लिंक किया गया है। जिसमें किसान के पास उपलब्ध खसरा का भुईयां से सत्यापन होने के बाद फसल बीमा पोर्टल में एन्ट्री होगी तथा एक ही खसरा का दो अलग-अलग माध्यमों से होने वाली फसल बीमा पर रोक लगेगा। किसान अपने खसरा का दूरस्तीकरण भुईयां पोर्टल में करा लें।
फसल का सत्यापन –
फसल बीमा पोर्टल भुईयां से लिंक होने से गिरदावरी उपरांत किसान द्वारा बोये गये फसल तथा कराये गये फसल बीमा का भी सत्यापन होगा। जिससे गलत पाये जाने पर फसल बीमा को निरस्त कर प्रीमियम जब्ती भी किया जा सकता है। किसानों के द्वारा लाभ की आंशका में बोये गये फसल के अनुरूप फसल बीमा न कराकर अन्य फसलों में बीमा कराता है उन किसानों के बीमा निरस्त होगा।
लोक सेवा केन्द्रों में फसल बीमा –
कुछ लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा अधिकाधिक अऋणी किसानों के प्रस्ताव जमा कर लेते है लेकिन नियत समय में पोर्टल में एन्ट्री नहीं कर पाते है। जिससे किसान योजना के लाभ से वंचित हो जाते है। अऋणी किसान लोक सेवा केन्द्रों में अपनी उपस्थिति में फसल बीमा कराए तथा फसल बीमा उपरांत पावती प्राप्त कर दर्ज जानकारी अनिवार्य रूप से परीक्षण कराए क्योंकि नियत अंतिम तिथि 15 जुलाई के बाद कोई भी संशोधन संभव नहीं है।
फसल परिवर्तन –
योजना के तहत बोये गये फसल में अंकुरण नहीं होने पर कराये गये फसल बीमा में पुन: बोई गई अन्य फसल में परिवर्तन नियत तिथि 15 जुलाई के दो दिवस पूर्व संशोधन करा सकते है अर्थात 13 जुलाई तक फसल परिवर्तन एवं सुधार करा सकते है। नियत तिथि 15 जुलाई 2022 तक अपने फसलों का बीमा कराए तथा फसल बीमा कराते समय बोयी गई फसल का सही जानकारी दें ताकि सत्यापन उपरांत बीमा को स्वीकार बीमा कंपनी द्वारा किया जा सकें। अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्र बैंक शाखा, सेवा सहकारी समिति या स्वयं फसल बीमा पोर्टल से बीमा करा सकते है।