छत्तीसगढ़

दिव्यांगजन मोटराईज्ड ट्रायसायकल के लिए कर सकते हैं आवेदन

मुंगेली ,जुलाई 2022// निःशुल्क मोटराईज्ड ट्रायसायकल (बैटरी चलित) प्रदाय योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन जिला कलेक्टोरेट स्थित समाज कल्याण विभाग के कक्ष क्रमांक 140 एवं 141 में कार्यालयीन दिवस व समय पर उपस्थित होकर अनिवार्य दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने बताया कि अध्ययनरत् दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु मोटराईज्ड ट्रायसायकल (बैटरी चलित) प्राप्त करने के लिए आवेदक जिले का मूल निवासी हो, आयु 16 वर्ष से 55 वर्ष के बीच हो, दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वर्तमान में स्वयं की अथवा आश्रित मामले में अभिभावक की मासिक आय 20 हजार रूपए तक हो और नियमित छात्रों को शैक्षणिक संस्था से प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है। इसी प्रकार रोजगार/स्वरोजगार हेतु मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्राप्त करने के लिए आवेदक जिले का मूल निवासी हो, दिव्यांगता 70 प्रतिशत या उससे अधिक हो, रोजगार में कार्यरत् दिव्यांगजन को संबंधित कार्यालय प्रमुख से पे स्लीप व शपथ पत्र, वर्तमान में स्वयं की अथवा आश्रित मामले में अभिभावक की मासिक आय 20 हजार रूपए तक हो। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ वित्त एवं विकास निगम के ऐसे हितग्राही जो मोटराईज्ड ट्रायसायकल चलाने में सक्षम हो उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला कलेक्टोरेट स्थित समाज कल्याण विभाग के कक्ष क्रमांक 140 एवं 141 में कार्यालयीन दिवस व समय पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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