विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रूपए और सेवा-व्यवसाय क्षेत्र में 20 लाख रूपए बैंक ऋण का प्रावधान
गौरेला पेंड्रा मरवाही, जुलाई 2022/ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपए की परियोजना तथा सेवा-व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए की परियोजना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अन्तर्गत पात्रतानुसार ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अन्तर्गत पात्र आवेदकों के द्वारा आवेदन केवीआईसी की वेब साईट ूूूणअपबवदसपदमण्हवअण्पद में आवष्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन किया जा सकता है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग को 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक को शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित राशि तक के बैंक ऋण पर शासन द्वारा मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध होंगे। इससे अधिक के लागत इकाइयों पर भी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान हैं परंतु विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा-व्यवसाय क्षेत्र में 20 लाख रुपए से अधिक की होने वाली लागत राशि केवल बैंक ऋण होगी, इस पर शासन द्वारा अनुदान देय नहीं होगा। व्यवसाय हेतु खादी उत्पाद का विक्रय केवीआईसी द्वारा प्रमाणित खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक संस्थान के उत्पाद, यातायात गतिविधि जैसे पर्यटक यातायात या सामान्य जन के यातायात के लिए क्रय किए जाने के लिये टैक्सी, वैन की अनुमति होगी। ऐसी गतिविधियां इस योजना में कुल वित्तीय प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, टीकरकला, गौरेला कक्ष क्रमांक 108, 109, 110 जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में शासन के कोविड-19 के समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी एवं मॉस्क लगाकर संपर्क किया जा सकता है।