दुर्ग, अगस्त 2022/निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार मतदाताओं से आधार क्रमांक एकत्र करने कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आधार नंबर एकत्रित करने हेतु विशेष शिविर भी आयोजित किया जाएगा। आधार संख्या एकत्र करना मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक है। फार्म आयोग की वेबसाईट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। आधार नंबर ऑनलाईन जमा करने के लिए प्रारूप 6बी म्त्व्छम्ज्एळंतनकंए छटैच्एटभ्। में उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता स्वप्रमाणन के साथ प्रपत्र 6 भर सकता है तथा न्प्क्।प् के साथ पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त व्ज्च् का उपयोग कर आधार को प्रमाणित कर सकता है।
स्वप्रमाणीकरण में विफल रहता है तो प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक अनुलग्नकों के साथ प्रपत्र 6बी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं। अभियान के दौरान बीएलओ को ऑफलाईन उपयोग हेतु प्रपत्र 6बी उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाताओं से प्राप्त आधार की जानकारी सुरक्षित रखा जाएगा, किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
मतदाता सूची में नाम शामिल किये जाने 01 जनवरी के स्थान पर 04 अर्हता तिथि किये जाने तथा मतदाता सूची में नाम शामिल करने संशोधन, स्थानांतरण, विलोपन के लिए प्रारूप में संशोधन विषयक राजनीतिक दलों की आज अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का ने प्रेस काँफ्रेंस लिया। मतदाता सूची में नाम शामिल किये जाने 01 जनवरी के स्थान पर 04 अर्हता तिथि 01 जनवरी, 01 अप्रेल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर प्रतिस्थापित किया गया है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने उपरोक्त अर्हता तिथि अथवा 01 जनवरी के पूर्व होने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक की जन्मतिथि अनुसार संबंधित अर्हता तिथि में उनका नाम शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी। मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु प्रारूप 6 में संशोधन किया गया है। प्रारूप 6 में केवल नये निर्वाचकों का पंजीयन होगा। पुराने प्रारूप से उस भाग को हटा दिया गया है जिसके माध्यम से निर्वाचक दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु आवेदन करते थे। अनाथ, अपने विधिक संरक्षक का तथा तृतीय लिंग व्यक्ति अपने गुरू का नाम रिश्तेदार के रूप में दे सकते हैं। जन्म तिथि एवं निवास के प्रमाण हेतु निर्धारित दस्तावेज का उल्लेख किया गया है। प्रतिस्थापित इपिक के लिए प्रारूप 001 को समाप्त कर संशोधित प्रारूप 8 में प्रावधानित किया गया है।निर्वाचक नामावली में से विलोपन हेतु प्रारूप 7 में संशोधन करते हुए मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है। मतदाता का नाम स्थानांतरण हेतु प्रचलित प्रारूप 8क को समाप्त कर प्रविष्टियों कीशुद्धि हेतु प्रचलित प्रारूप 8 के साथ सम्मिलित कर नया प्रारूप 8 तैयार किया गया है। निवास स्थल के परिवर्तन हेतु,निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि हेतु, प्रतिस्थापित इपिक जारी करने हेतु, दिव्यांग के चिन्हांकन हेतु प्रारूप 7 को छोड़कर अन्य सभी संशोधित प्रारूप में निर्वाचकों का आधार नंबर लेने हेतु प्रावधान किया गया है। वर्तमान निर्वाचकों से आधार नंबर लेने हेतु प्रारूप 6ख सम्मिलित किया गया है। प्रारूप 6ख में आधार नंबर देना मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक है।
जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 03 अगस्त कोे
दुर्ग, अगस्त 2022/ जिला पंचायत दुर्ग की सामान्य सभा की बैठक 03 अगस्त को दोपहर 1 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी कार्यो की समीक्षा और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।