दंतेवाड़ा, अगस्त 2022। आगामी राखी त्यौहार के दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के आदेशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधिकारी के निर्देशन में विभिन्न होटलों, मिठाई की दुकानों, किराना दुकानों, नमकीन विनिर्माता व्यापारियों के खाटा परीसर का निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना जांच हेतु लिया गया। इस दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा निरीक्षण किया गया एवं सेम्पल जांच की गई। दंतेवाडा जिले के विभिन्न स्थानों गीदम, दन्तेवाडा, बचेली, किरन्दुल, बारसूर, नकूलनार आदि क्षेत्रों के खाद्य परीसरों का निरीक्षण किया गया और खाद्य सैंपल जैसे नमकीन सूजी, तेल, ड्रॉय फुट, आटा, पेडा, बर्फी, जलेबी, पनीर, दुध, दही, जोबा नारियल लड्डु नेसन लड्डू, गुलाब जामून, रस गुल्ला, मलाई चाप, दुध से बनी मिठाईयां आदि के नमूने संकलित किए गए। इस दौरान कुल 98 नमूना परीक्षण हेतु लिया गया, जो भी खाद्य पदार्थ अमानक पाया गया उन्हें तुरन्त नष्ट करवाया गया एवं खाद्य कलर फूड ग्रेड उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। आईल रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा तेल की गुणवत्ता जांच की गई। जहां सही नही पाया गया तुरंत नष्ट करवाया गया। इस दौरान समस्त मिठाई दुकानों में मिठाईयों की डिसप्ले में वैधता अवधि प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया अधिकतम दुकानों में डिसप्ले करना पाया गया और जहां नही पाया गया वहां तत्काल कार्यवाही कर करवाया गया। इस दौरान विभिन्न व्यापारियों को कुल 05 नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान नमूना परीक्षण हेतु पूनम होटल किरंदुल से चॉकलेट बर्फी, शिवम होलट किरन्दुल से सफेद रसगुल्ला, जय माता दी स्वीट्स बचली से मोहन भोग मिठाई, बाबा होटल बचेली से अंजीर बर्फी, देवनारा होटल दन्तेवाडा से बर्फी, गुप्ता होटल दन्तेवाडा से मिल्क केक, विश्वनाथ प्रोव्हीजन किरन्दुल से पनीर, नर नारायण होटल बचेली से मोतीचूर लड्डू राजस्थान बिकानेर बचेली एवं किरन्दुल मधुसुदन होटल, बिकट जूस कॉर्नर, राजस्थान बिकानेर दन्तेवाडा से दूध से बनी मिठाईयां जैसे बर्फी, मलाई, पेड़ा, चमचम, कलाकद आदि का नमूना परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया है। न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी सह अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा अमानक पनीर विक्रय हेतु बी.डी.एफ.डेयरी गीदम को 20000 रु. दन्तेश्वरी बेकरी किरन्दुल को 10000 रू. सुदर्शन फरसान पलार विनिर्माता कम्पनी रायपुर को 30000 रू तथा पोहा विनिर्माता कम्पनी अंजली इन्डस्ट्री रायपुर का 30000 रू कुल 04 प्रकरण में 90,000 रू. का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
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