छत्तीसगढ़

जब विशेष बच्चों के बीच पहुंची कलेक्टर श्रीमती रानू साहू को उनकी समस्याओं की हुई जानकारी, तो 1 दिन में किया समाधान

लंबित आवेदन पर तत्काल हुई कार्यवाही, कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जारी किया आदेश
विशेष बच्चों की देखरेख के लिए अब एक ही जगह पर जुट सकेंगी सारी सुविधाएं

रायगढ़, अगस्त 2022/ कलेक्टर श्रीमती रानू साहू की संवेदनशील पहल से उन्नायक सेवा समिति द्वारा बेंद्राचुआ में संचालित नई उम्मीद संस्था के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अब और बेहतर देखरेख हो सकेगी। उन्हें एक ही जगह पर विद्यालय, छात्रावास, अस्पताल, खेल का मैदान, पार्क एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी। जिससे उनके पढ़ाई-लिखाई के साथ खेलकूद और इलाज का इंतजाम एक ही जगह पर हो सकेगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने इसके लिए संस्था के भूमि आबंटन के आवेदन का विषय संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए स्थाई पट्टा आवंटित करने की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल कलेक्टर श्रीमती रानू साहू नई उम्मीद संस्था के बच्चों के साथ राखी का त्यौहार मनाने पहुंची थी। यहां उन्होंने संस्था के कामकाज, बच्चों के लिए मौजूद सुविधाओं और संस्था के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था प्रबंधन भूमि के आवंटन के लिए आवेदन लगा रखा है। जिस पर कार्रवाई की जानी है। प्रबंधन ने बताया कि समिति द्वारा 07 विभिन्न स्थानों पर दिव्यांगों, अनाथ, अभ्यर्पित, परित्यक्ता, एकल अभिभावक वाले एवं सुरक्षा तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालक एवं बालिकाओं के लिए संस्थाएं संचालित हैं। सभी संस्थाएं किराए के भवन में संचालित हैं जिससे हितग्राहियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कलेक्टर श्रीमती साहू ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द व्यवस्था का आश्वासन दिया था। जिसके पश्चात उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस विषय पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए और एक दिन के भीतर ही उनके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए राजस्व नियमावली के तहत आवेदक संस्था को भूमि आबंटन की स्वीकृति के आदेश कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जारी कर दिए हैं। इसके लिए उक्त भूमि पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत प्रब्याजी तथा समतुल्य दांडिक प्रब्याजी के साथ वार्षिक भू-भाटक, पंचायत उपकर, अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर सहित कुल राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उनके लिए सामान्य एवं विशेष शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। जिससे निवासरत बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके।

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