छत्तीसगढ़

परिवहन विभाग द्वारा बिना फिटनेस, परमिट व बीमा के वाहन का संचालन कर लापरवाही बरतने वाले स्कूल बसों पर की गई चलानी कार्यवाही

सनराईस पब्ल्कि स्कूल पर 12 हजार रूपए और एम्बीशन पब्लिक स्कूल पंडरिया पर 3 हजार रूपए का चालानी कार्यवाही किया गया

दोनों स्कूल बसों के ड्राइवरों द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर ड्राइविंग लायसेंस निलंबन किया गया

कवर्धा, अगस्त 2022। विगत दिनों ग्राम नेऊर में हुए स्कूल बसों की दुर्घटना को तुरंत संज्ञान में लेते परिवहन विभाग द्वारा 17 अगस्त को सनराईस पब्ल्कि स्कूल पंडरिया द्वारा बिना फिटनेस, परमिट व बीमा के वाहन का संचालन कर लापरवाही बरतने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत् 12 हजार रूपए की चालानी कार्यवाही किया गया साथ ही नोटिस दिया गया। इसी तरह एम्बीशन पब्लिक स्कूल पण्डरिया के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत् 3 हजार रूपए का चालानी कार्यवाही किया गया है। दोनों स्कूल बसों के ड्राइवरों के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन संचालन करने के फलस्वरूप ड्राइविंग लायसेंस निलंबन कर दिया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि 03 जुलाई 2022 को पीजी कॉलेज मैदान में 62 स्कूल वाहनों का फिटनेस जांच करने के उपरांत स्कूल जा जाकर 07 जुलाई 2022 को 18 स्कूल वाहनों की जांच की गई, 15 जुलाई 2022 को 20 स्कूल वाहनों की जांच की गई, उसके उपरांत 17 एवं 18 अगस्त 2022 को 54 स्कूल बसों की जांच की गई। इस प्रकार जिले के अंतर्गत कुल 154 स्कूल बसों की फिटनेस संबंधी जांच की गई है, जिसमें से 31 बस अनफिट पाया गया। जिन्हें नोटिस देकर फिटनेस कराने के उपरांत ही वाहन संचालन करने का निर्देश दिया गया साथ ही अभी तक 28 स्कूल बसों में 1 लाख 53 हजार रूपए का मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही किया गया है।

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