अम्बिकापुर, सितंबर 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर स्वाति चौबे द्वारा बुधवार को नगरपालिका स्कूल, अंबिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर उपस्थित विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम 2005 के बारे में बताया गया।
बताया गया कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार जो कोई किसी महिला को टोनही के रूप में पहचानेगा तो वह जुर्माने सहित 3 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा। धारा 5 के अनुसार जो कोई टोनही के रूप में पहचानी गयी किसी महिला को शारिरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुचायेगा तो वह जुर्माने सहित 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा। धारा 6 के अनुसार जो कोई यह दावा करता है कि वह टोनही के रूप में पहचानी गयी किसी महिला का झाड फूंक आदि से ईलाज कर सकता है तो वह जुर्माने सहित 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा। धारा 7 के अनुसार जो कोई टोनही के रूप मे किसी प्रकार की क्षति कारित करने की शक्ति रखने का दावा करता है तो वह जुर्माने सहित 1 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा।