राजनांदगांव, सितम्बर 2022। कलेक्टर श्री डोमन सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) नियम, 2022 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु जिला नियमितिकरण समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के समस्त सदस्य उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में यह नियम 14 जुलाई 2022 से प्रभावशील किया गया है। इस अधिनियम, नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय व भू-उपयोग परिवर्तन किये गये अनधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन का प्रारूप-एक, चेक लिस्ट व शपथ पत्र के संबंध में जानकारी दी गई। इस संशोधित अधिनियम विभागीय वेबसाईट tcp.cg.gov.in में भी सर्व साधारण के अवलोकनार्थ हेतु अपलोड किया गया है। कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सर्व साधारण की जानकारी हेतु उक्त अधिनियम एवं नियम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है। इस अधिनियम के संबंध में अधिसूचित 14 जुलाई 2022 से एक वर्ष तक आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे।