छत्तीसगढ़

प्रदेश में शराब ट्रेंड को लेकर महिला आयोग की अध्य़क्ष के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया जवाब

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने प्रदेश में बढ़ते शराब ट्रेंड की बात कही थी

कांग्रेस प्रवक्ता श्री आर.पी. सिंह ने बिंदुवार जवाब दिया

रायपुर, 14 सितम्बर 2022/ छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने अपने एक बयान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते शराब ट्रेंड और शराब की वजह से अपराध को लेकर बात कही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के इस बयान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री आर. पी. सिंह ने बिंदुवार जवाब दिया है, जो इस प्रकार है –

  1. बीजेपी शासनकाल अर्थात् 2017-18 तथा 2018-19 में राज्य में 712 मदिरा दुकानें संचालित थीं। कांग्रेस शासन काल में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 से राज्य में संचालित मदिरा दुकानों को कम करने का निर्णय लिया गया तथा 50 मदिरा दुकानें कम की गई हैं। वर्तमान में केवल 662 मदिरा दुकानें संचालित की जा रही हैं।
  2. बीजेपी शासनकाल के दौरान 2017-18 तथा 2018-19 में मदिरा की वार्षिक खपत 200 लाख पेटियों थीं। कांग्रेस शासन काल में मदिरा की खपत में भी कमी की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में मदिरा की वार्षिक खपत मात्र 130 लाख पेटियों थीं।
  3. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार गौठान के विकास तथा रख-रखाव एवं अन्य विकास गतिविधियों के लिये राशि की प्रतिपूर्ति के लिए देशी एवं विदेशी शराब के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग रूपये 10/- की दर से ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’’ अधिरोपित किया गया है। कोविड-19 महामारी के फैलाव के विरूद्ध अधोसंरचना के उन्नयन के लिये राशि प्रतिपूर्ति के लिये देशी शराब फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग रूपये 10/- की दर ‘‘विशेष आबकारी शुल्क’’ अधिरोपित किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की योजनाओं के पोषण के लिये न्यूनतम ड्यूटी दर की विदेशी मदिरा (स्प्रिट) तथा समस्त प्रकार की बीयर के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग रूपये 10/- की दर से तथा इसके अतिरिक्त समस्त ड्यूटी दर की विदेशी मदिरा (स्प्रिट) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग रूपये 20/- की दर से ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’’ अधिरोपित किया गया है।
  4. कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में ‘‘शराबबंदी’’ एक प्रमुख बिन्दु था। मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 1 जनवरी, 2019 में लिए गए निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण शराब बंदी किये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा तीन समितियों का गठन किया गया है, जो सम्पूर्ण विचारोपरांत सरकार को अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेंगी। तीन समितियाँ निम्नानुसार हैं :-
    (क) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधायक, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की अध्यक्षता में राजनैतिक समिति।
    (ख) सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में प्रशासकीय समिति।
    (ग) सचिव, आबकारी विभाग के संयोजन में प्रदेश के प्रमुख सामाजिक संगठनों की समिति।
    उपरोक्त तीनों समितियों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी पर विचार किया जायेगा। उपरोक्त तीनों समितियों द्वारा विभिन्न दिवसों पर बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया गया है तथा अग्रिम आवश्यक कार्यवाहियों की रूपरेखा भी तैयार की गई है।
  5. मंत्रि-परिषद् निर्णय दिनांक 08 फरवरी 2020 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से राज्य में संचालित 49 एफ.एल.-2 बार (रेस्टोरेंट बार) के लायसेंस समाप्त किये गये हैं।
  6. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में नशे के विरूद्ध जन-जागरण को दृष्टिगत रखते हुये छत्तीसगढ़ नशामुक्ति अभियान को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान को वृहद रूप से लागू करने के लिये आबकारी विभाग द्वारा कार्य-योजना तैयार की गई। इस ओर प्रभावी कदम उठाते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10 करोड़ रुपये का एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार एवं मंत्रि-परिषद् के आदेश के अनुपालन में ‘‘छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत मातावाहिनी योजना)’’ को समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है।
  7. दिनांक 08 फरवरी 2020 को मंत्रि-परिषद् के निर्णय द्वारा आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन किया गया है, जिसमें राज्य में अवैध मदिरा तथा मादक औषधि टेबलेट इत्यादि की राज्य में आमद एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे जिलों में आबकारी थाने एवं जांच चौकी खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। वर्तमान में राज्य में 31 आबकारी थाने/जांच चौकी नियमित रूप से संचालित हैं।
  8. राज्य शासन द्वारा निर्णय अनुसार राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों द्वारा स्वयं के उपभोग के लिये लाई जा रही मदिरा की जांच एवं नियंत्रण हेतु राज्य में स्थित समस्त हवाईअड्डों, रेल्वे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर जांच केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
  9. दिनांक 13 फरवरी 2021 को मंत्रि-परिषद् के निर्णय द्वारा आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुमोदन किया गया है, जिसमें आबकारी राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभाग में एक सायबर सेल का गठन किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार आबकारी अपराधों की रोकथाम तथा कार्यपालिक स्टाफ की आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त हथियार उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
  10. आबकारी के अंतर्गत प्रयोग में आने वाली वस्तुओं तथा आबकारी अपराधों में जप्त समाग्री के विश्लेषण के लिए राज्य में रासानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी है, जिससे किसी भी प्रकार की रिपोर्ट त्वरित रूप से प्राप्त किये जाने में सहयोग प्राप्त हो रहा है। विभाग में कार्यरत् कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई है। इससे कर्मचारियों को विभागीय जानकारियों से अवगत कराया जा सके, ताकि कार्य में सुगमता रहे।

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