रायगढ़, सितम्बर 2022/ अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ एवं सक्षम अधिकारी रेल लाईन परियोजना ने जानकारी देते हुए बताया कि रेल परियोजना खरसिया से कोरीछापर 0-45 कि.मी. पूरक-V कैच वाटर ड्रेन व घरघोड़ा स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया रेल लाईन निर्माण के लिए निम्नानुसार निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित)के अनुसार धारा 20 (E) के तहत की जा रही है। इस संदर्भ में जिन कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते है, वे 28 सितम्बर 2022 को सुनवाई में भाग ले सकते है।
अनुविभागवार जिन स्थलों पर सुनवाई होगी, इनमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ में 28 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक-सुनवाई हेतु प्रभावित गांव-अनुविभाग घरघोड़ा के ग्राम-बैहामुड़ा एवं कंचनुपर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया जिला-रायगढ़ में 28 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक सुनवाई हेतु प्रभावित गांव-अनुविभाग खरसिया के ग्राम-भालूनारा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ में 28 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक-सुनवाई हेतु प्रभावित गांव-अनुविभाग धरमजयगढ़ के ग्राम-बेहरामुड़ा शामिल है।