छत्तीसगढ़

फ्लाईएश का समुचित निपटान पॉवर प्लांट्स की जिम्मेदारी-कलेक्टर श्रीमती रानू साहू

प्लांट्स को देनी होगी उत्पादित फ्लाईएश की मात्रा, परिवहन करने वाले वाहन, निपटान के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी
मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर श्रीमती साहू ने फ्लाईएश निपटान के संबंध में ली पॉवर प्लांट्स प्रतिनिधियों की बैठक
 
रायगढ़, सितम्बर 2022/ कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के पॉवर प्लांट्स के प्रतिनिधियों की फ्लाईएश निपटान के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि फ्लाईएश का समुचित निपटान पॉवर प्लांट्स की जिम्मेदारी है। उन्हें गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित स्थानों और तरीकों से ही फ्लाईएश का निपटान करना है, ऐसा नहीं किए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि उनके प्लांट में प्रतिदिन उत्पादित फ्लाईएश की मात्रा, निपटान के लिए परिवहन करने वाले वाहनों की जानकारी तथा किस विधि द्वारा फ्लाईएश का निपटान संबंधित प्लांट द्वारा किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश पर्यावरण अधिकारी को दिए।  
बैठक में कलेक्टर श्रीमती साहू ने प्लांट प्रतिनिधियों से कहा कि जिले में फ्लाईएश के समुचित तरीके से निपटान नहीं किए जाने की लगातार शिकायतें आ रही है। यह पॉवर प्लांट्स को सुनिश्चित करना है कि उनके यहां उत्पादित फ्लाईएश का सही तरीके से निपटारा हो। उन्होंने कहा कि उत्पादित किए जा रहे फ्लाईएश के साथ उसे निपटान के लिए किन वाहनों से भेजा जा रहा है यह जानकारी देनी होगी। संबंधित वाहन में जीपीएस लगा हुआ हो, जिससे उसकी टे्रकिंग की जा सके। फ्लाईएश का निपटान यदि भूमि भराव के द्वारा किया जा रहा है तो उसके लिए एनओसी प्राप्त निर्धारित जगहों पर ही उसे डंप किया जाए। परिवहन के दौरान वाहन निर्धारित क्षमता में ही फ्लाईएश पूरी तरीके से ढंककर ले जाए। भूमि भराव पूर्ण होने के पश्चात उसके ऊपर उपजाऊ मिट्टी की परत भी बिछानी है तथा वहां प्लांटेशन भी करना है। भूमि भराव के अलावा यदि फ्लाईएश का उपयोग ईंट निर्माण के लिए भी किया जा रहा है तो उसकी भी पूरी जानकारी देनी होगी, साथ ही बताना होगा कि संबंधित एजेंसीज के पास फ्लाईएश ईंट निर्माण के लिए सारी अनुमतियां है। उन्होंने कहा कि फ्लाईएश के निपटान पर लापरवाही करने पर प्लांट्स, ट्रांसपोटर्स के ऊपर नियमानुसार प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी लगाया जाएगा।
बैठक में पर्यावरण अधिकारी श्री एस.के.वर्मा, सहायक अभियंता पर्यावरण श्री पिस्दा सहित पॉवर प्लांट्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
ट्रांसपोर्टरों की भी होगी जिम्मेदारी
कलेक्टर श्रीमती साहू ने सभी पॉवर प्लांट्स प्रतिनिधियों से कहा कि अपने टं्रासपोटर्स को सेंसिटाईज करें कि तय मात्रा में ही निर्धारित स्थान पर ही फ्लाईएश डंप किया जाना है। उन्होंने कहा कि परिवहन करने वाली गाडिय़ों में गेट पास के साथ सारे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। जिन वाहनों की सूची पॉवर प्लांट्स द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, उसके अतिरिक्त दूसरे वाहन में फ्लाईएश का परिवहन करते पाये जाने पर उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को अगले एक हफ्ते में यह सारी कार्ययोजना व्यवस्थित करने के निर्देश बैठक में दिए।  

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