कलेक्टर ने निरस्त पट्टों की जांच व सत्यापन हेतु वीसी के माध्यम से ली समीक्षा बैठक अम्बिकापुर, अक्टूबर 2022/ कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त व्यक्तिगत दावों के पुनर्परीक्षण कर 4 दिन में सत्यापन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि तीनों अनुभाग में करीब 25 हजार निरस्त दावों का पुनर्परीक्षण कराने एसडीएम कार्ययोजना बनाएं। इसके लिए राजस्व, वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं। उन्होंने कहा कि एक-एक गांव से प्राप्त निरस्त दावों का फिर से परीक्षण कर सत्यापन रिपोर्ट एसडीएम को 4 दिन में देना है। ग्रामसभा में वनाधिकार दावों के लिए पारित प्रस्ताव का जांच कराए, रजिस्टर में किसी प्रकार का छेड़-छाड़ न हो। निरस्त दावों के सत्यापन में वैज्ञानिक तरीके से निरस्तीकरण की सूक्ष्मता से जांच करें और यह सत्यापन करें कि निरस्तीकरण सही हुआ है।
बताया गया कि करीब 30 हजार निरस्त दावों के पुनः परीक्षण कर निरस्तीकरण के कारणों सहित सत्यापन एसडीएम द्वारा किया जाना है। इसमें दावित भूमि पर आजीविका की वास्तविक निर्भरता नहीं होने के कारण 2374, पहाड़ चट्टान होने के कारण आबादी भूमि होने के कारण 7619, राजस्व या गैर वन भूमि के दावे 9688, पूर्व में वनाधिकार पत्र जारी होने के कारण 1160, अन्य मद प्रमाणित होने के कारण 2079 तथा कोयला खनन के लिए चिन्हांकित या अधिग्रहित 8018 निरस्त दावा शामिल हैं।
ज्ञातव्य है कि मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों की बैठक लेकर वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2016 के बाद निरस्त हुए व्यकितगत दावों के पुनः परीक्षण कराकर सत्यापन रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक मांगा है। उन्होंने पूरी सूक्ष्मता से जांच कर सत्यापन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है।