छत्तीसगढ़

बोड़ला मोहगांव, प्रतापपुर मुख्य जिला मार्ग और फास्टरपुर, कुण्डा, मोहगांव, पाण्डातराई मुख्य मार्ग में 12 टन से अधिक क्षमता वाले सभी माल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने जारी किया आदेश

उक्त मार्ग में सघन आबादी, दुघर्टना की संभावना और भारी माल वाहनों के आवागमन के कारण मार्ग हो रहा है क्षतिग्रस्त,

कवर्धा, अक्टूबर 2022। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने बोड़ला मोहगांव, प्रतापपुर मुख्य जिला मार्ग एवं फास्टरपुर, कुण्डा, मोहगांव, पाण्डातराई मुख्य मार्ग में सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम के तहत उक्त मार्ग में 12 टन से अधिक क्षमता वाले सभी माल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित लगाया है। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय से आदेश भी जारी किया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि बोड़ला मोहगांव, प्रतापपुर मुख्य जिला मार्ग क्रमांक 516 के किलोमीटर 1/2 (बोड़ला) 8/6 (ए) 8/6 (बी) एवं फास्टरपुर, कुण्डा, मोहगांव, पाण्डातराई मुख्य मार्ग जिला मार्ग क्रमांक 44 के किलोमीटर 1/2 (फास्टरपुर) मार्ग में सघन आबादी ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण, आए दिन दुघर्टना की संभावना बनी रहती है तथा भारी माल वाहनों के आवागमन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री महोबे ने सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत उक्त मार्ग में 12 टन से अधिक क्षमता वाले सभी माल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित लगाया जाता है। साथ ही कार्यपालन अभियंता लोकनिर्माण विभाग संभाग कवर्धा को उक्त मार्ग में बैरियर तथा यातायात चिन्ह लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।

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