छत्तीसगढ़

हरित पटाखों का पटाखों का विक्रय एवं उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी

कवर्धा, अक्टूबर 2022। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में पारित आदेश के परिपालन में निर्देश जारी किया है।
जारी दिशा निर्देश में बताया गया है कि जिले में केवल हरित पटाखों का पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष, क्रिसमस इत्यादि के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घण्टे निर्धारित की गई है। हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरू पर्व रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, नया वर्ष, क्रिसमस रात्रि 11ः55 बजे से 12ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका पारित आदेश के अनुरूप पटाखो के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश

कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं फटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैस-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। निर्देशित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखो के उपयोग के संबंध में आदेशो के माध्यम से जो मार्गदर्शिका जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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