छत्तीसगढ़

औषधियों के अवैध रूप से क्रय विक्रय पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

दुर्ग, अक्टूबर 2022/ जिले के 7 मेडिकल स्टोर का 3 से 10 दिवस के लिए किया गया निलंबन और भारत मेडिकल कसारिडीह का लाइसेंस हुआ निरस्त।यह कार्यवाही स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों के अवैध रूप से क्रय विक्रय पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश में संपन्न हुई है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य एवं औषधि विभाग के उपसंचालक के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम का गठन किया गया । विगत दिनों से किए जा रहे निरीक्षण में 8 फर्मों द्वारा स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों का अवैध रूप से करें एवं विक्रय किया जाना पाया गया। जिन में अनियमितता की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्यवाही की गई। इनके अलावा भी चार प्रमुख फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आज के दिन भी खुर्सीपार क्षेत्र में कुल 14 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया जिसमें 10 मेडिकल स्टोर बंद पाए गये व 04 मेडिकल स्टोर खुले पाए गये जिसमें सरदार मेडिकल व श्री राम मेडिकल स्टोर द्वारा औषधियों के क्रय विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस की अनुशंसा की गई। इन कार्यवाही में क्षेत्र के पुलिस बल का भी सहयोग प्राप्त हुआ और प्रशासन ने इस प्रकार की लापरवाही के विरुद्ध आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी रखे जाने की बात कही है।

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