- कलेक्टर ने आज मोहला विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र गोटाटोला एवं हरदी पहुंचकर धान खरीदी केन्द्र का किया निरीक्षण
- नवीन पंजीयन और ऑनलाइन टोकन से संबंधित जानकारी ली
- किसानों ने हर्ष व्यक्त करते हुए अपने धान की बिक्री की तथा व्यवस्था के प्रति संतुष्टि जाहिर की
- कलेक्टर ने समितियों में किसानों की सुविधा के लिए माइक लगाने के दिए निर्देश
मोहला, नवम्बर 2022। जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए आज धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने आज मोहला विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र गोटाटोला एवं हरदी पहुंचकर धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वहाँ आद्रतामापी यंत्र, कांटा, बाट, ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सभी धान उपार्जन केन्द्रों में समुचित व्यवस्था रखें। कलेक्टर किसानों से रूबरू हुए और उनसे धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। किसानों ने हर्ष व्यक्त करते हुए अपने धान की बिक्री की तथा व्यवस्था के प्रति संतुष्टि जाहिर की। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को धान बिक्री में परेशानी नहीं होना चाहिए। गोटाटोला समिति में किसान टोकन तुंहर हाथ एप के संबंध में किसानों को जानकारी दिए। समितियों में किसानों की सुविधा के लिए माइक लगाने कहा गया। धान खरीदी के क्रम में आज ढाढुटोला समिति में 6 क्ंिवटल धान की खरीदी हुई है।
इस दौरान कलेक्टर ने नवीन पंजीयन और ऑनलाइन टोकन से संबंधित जानकारी ली। कलेक्टर ने जिन किसानों को ऑनलाइन टोकन लेने में दिक्कतें हो रही हैं उनका तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान खाद्य निरीक्षक श्री संजय कौशिक उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि एक किसान को अधिकतम 3 टोकन बनाने की अनुमति है जिसमें निरस्त किये गये टोकन भी शामिल होगा। किसान को जारी तीनों टोकनों का योग किसान से धान खरीदी योग्य मात्रा के बराबर या कम होना अनिवार्य है। टोकन में धान की मात्रा 0.40 क्ंिवटल प्रति बोरा के अनुपात में प्रविष्ट करना अनिवार्य है। नया टोकन बनाने हेतु रविवार से शुक्रवार तक 9.30 बजे से शाम 5 बजे की समय सीमा निर्धारित किया गया है। टोकन में तौल हेतु दिनांक में शनिवार, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिनों के चयन की अनुमति नहीं है। बैंक खाता सत्यापित नहीं हुए किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। डीएमआर कैश और डीएमआर वस्तु ऋण खाता सत्यापित नहीं हुए ऋणी किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। किसान का एक ही तिथि का 2 टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। आज से आगामी 7 दिनों का टोकन जारी करने की अनुमति है।
