छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने किया नजूल शासकीय भूमि के व्यवस्थापन हेतु विभिन्न स्थानों का निरीक्षण, संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक निर्देश

मुंगेली, नवम्बर 2022// कलेक्टर श्री राहुल देव नगरी निकायों में नजूल शासकीय भूमि के व्यवस्थापन हेतु विभिन्न स्थानों का लगातार निरीक्षण कर जायजा ले रहे है। इसी कड़ी में उन्होने आज प्रातः नगरपालिका मुंगेली अंतर्गत नजूल शासकीय भूमि के व्यवस्थापन हेतु विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर जायजा लिया और संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पुलपारा, गोलबाजार और पेंडाराकापा में अतिक्रमित नजूल भूमि का अवलोकन किया और उसके कब्जा एवं उपयोगिता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने नजूल जांच खसरे में दर्ज ऐसे नजूल भू-खण्ड जिनका नजूल कर निर्धारण नहीं हुआ है एवं जिसका नजूल कर अवधि समाप्त हो चुका है। उस भू-खण्ड को तत्काल निर्धारण व नवीनीकरण करने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अन्य अतिक्रमित भू-खण्डों को भी व्यवस्थापन के संबंध में संबंधितों को शासन के नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा नजूल शाासकीय भूमि को चिन्हांकित कर आवश्यकतानुसार विभागों को आबंटन के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी हक प्रदान करने की शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत नजूल पट्टे की भू-खण्ड में प्रचलित दर के 02 प्रतिशत राशि, आबंटन की स्थिति में प्रचलित दर का 102 प्रतिशत तथा व्यवस्थापन की स्थिति में प्रचलित दर का 152 प्रतिशत प्रब्याजी राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराने का प्रावधान है। शासन के नियमानुसार लीज होल्ड से फ्री होल्ड, आबंटन एवं व्यवस्थापन करते हुए संबंधित पट्टेदार या अतिक्रमित व्यक्तियों को कब्जे की भूमि पर भूमि स्वामी हक प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री तीर्थराज अग्रवाल, राजस्व निरीक्षक नजूल श्री योपेन्द्र कुमार पात्रे, श्री अर्जुन साहू और श्री संजय राॅय मौजूद थे।

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