अम्बिकापुर, नवंबर 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर कु०सलोमी कुजूर द्वारा सोमवार को कला केन्द्र, अंबिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि शादी होने के बाद भी पिता के सम्पति में महिलाओं का अधिकार रहता है। माता-पिता भी अपने बच्चों से भरण-पोषण लेने का अधिकार रखते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखने पर पुलिस अधीक्षक के पास रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता के तहत प्राधिकरण से महिलाओं की ओर से पैरवी करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रावधान है। सभी लोगों को महिला का सम्मान करना चाहिए और अपना कार्य एवं आचरण ऐसा रखना चाहिए जिससे किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। सभी लोगों को कानून का पालन करने वाला बनना चाहिए।