छत्तीसगढ़

धान खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नही-कलेक्टर

शिकारी केशली उपार्जन केंद्र प्रभारी सहित कंप्यूटर आपरेटर को कार्य से किया गया अलग,बर्खास्त की गयी अनुशंसा

बलौदाबाजार, नवम्बर 2022/कलेक्टर रजत बंसल ने सिमगा विकासखंड अंतर्गत धान खरीदी केंद्र शिकारी केशली में परिवहन संबंधित अनियमिताओं को गम्भीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा जिलें में किसी भी जगह धान खरीदी के कार्य मे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने उप पंजीयक सहकारी संस्था के रिपोर्ट के आधार पर शिकारी केशली में अनियमिताओं के दोषी कर्मचारी खरीदी प्रभारी शंकरलाल वर्मा एवं कंप्यूटर आपरेटर भरत वर्मा को धान खरीदी कार्य से पृथक करतें हुए उनकी बर्खास्ती की अनुशंसा कर दी गयी है।घटना क्रम के बारे में उप पंजीयक सहकारी संस्था सुरेन्द्र गौड़ ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या.शिकारीकेशली के उपार्जन केन्द्र में 23 नवंबर को धान परिदान में अनियमितता के संबंध जानकारी मिली जिस पर सहकारिता विस्तार अधिकारी,विकासखंड सिमगा एवं शाखा पर्यवेक्षक,शाखा भटभेरा के द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन के संक्षिप्त निष्कर्ष अनुसार धान खरीदी में 23 नवंबर को राहुल राईस मिल खोखली को डी.ओ. क्र. डी ओ 2022115201239 के विरूद्ध मोटा धान 180.00 क्विंटल (450 कट्टा धान) के बदले नियम विपरित सरना धान 180 क्विंटल (450 कट्टा धान) गाड़ी क्र.सीजी 04 जेसी 3723 में धान खरीदी प्रभारी श्री शंकरलाल वर्मा के निर्देशानुसार हमाल समूहों के द्वारा लोडिंग किया जाना प्रतिवेदित किया गया। साथ ही धान खरीदी केन्द्र में 22 नवम्बर 2022 को उपार्जन केन्द्र शिकारी केशली में कृषकों का मोटा किस्म धान को धान खरीदी नीति एवं नियम के विपरित सरना किस्म की धान में लेखा एवं ऑनलाईन प्रविष्टि करने के लिए धान खरीदी केन्द्र प्रभारी शंकरलाल वर्मा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर भरत वर्मा को संयुक्त रूप से जिम्मेदार होने का लेख कर धान खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के उपबंधों के अधीन जारी कर्मचारी सेवानियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा किया गया है।
उपरोक्त अनियमितता के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन सह दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(ग) के अंतर्गत लोकहित आदि में निदेश देने की सरकार की शक्तिन के तहत छ.ग. शासन की धान उपार्जन नीति 2022-23 में धान उपार्जन हेतु उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप सोसाइटियां ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिये आबध्द होगी।परन्तु प्रकरण में छ.ग.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(ग) 3 के अंतर्गत छ.ग. शासन के द्वारा जारी किये गये निर्देशों या उपान्तरित निर्देशों के अनुपालन करने में धान खरीदी केन्द्र प्रभारी शंकरलाल वर्मा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर भरत वर्मा बिना पर्याप्त कारण या औचित्य के असफल रहे हैं। उपार्जन केन्द्र प्रभारी श्री शंकरलाल वर्मा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री भरत वर्मा का उपरोक्त कृत्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए जारी अद्यतन उपविधि की कंडिका 42 में वर्णित कर्मचारियों के शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। जिससे यह प्रतित होता है कि छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा संस्था के उपविधियों के अधीन शासन व पंजीयक द्वारा जारी किये गये विधिपूर्ण आदेश द्वारा संस्था कर्मचारी पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों के पालन करने में उपेक्षा की जा रही है एवं संस्था के सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहमत नही है। जो उपार्जन केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *