गौरेला पेंड्रा मरवाही, नवंबर 2022/ छत्तीसगढ़ में लागू पेसा एक्ट 2022 के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देने और उसके क्रियान्वयन के संबंध में आज जिला पंचायत (डीआरडीए) के सभा कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे ने ग्राम सभा आयोजित करने, पेशा कानून के बारे में ग्रामीणों को बताने, समिति गठित करने, अध्यक्ष का चयन करने, नया बैंक खाता खुलवाने तथा ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला में जिले के सभी पंचायतों के सचिव उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि पेसा कानून लागू होने से ग्रामसभा का अधिकार बढ़ा है।पेसा कानून के तहत ग्रामसभा के 50 प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इसमें से 25 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। गाँवों के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटारे का भी उन्हें अधिकार होगा।
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