मुंगेली, दिसंबर 2022// उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि राज्य शासन द्वारा साग-सब्जी की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाले क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसके तहत रबी मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिले के किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज आलियांज जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। अधिसूचित फसलों में टमाटर के लिए बीमित राशि 05 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 06 हजार रूपए, बैगन के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 03 हजार 850 रूपए, फूलगोभी के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 03 हजार 500 रूपए, पत्तागोभी के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 03 हजार 500 रूपए, प्याज के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 04 हजार रूपए और आलू फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 06 हजार रूपए जमा करना होगा। इस योजना में पुनर्गठित मौसम खरीफ वर्ष 2022-23 हेतु अधिसूचित फसल के लिये ऋणी कृषकों को अंतिम तिथि से पहले अपने नजदीकी सहकारी/ग्रामीण/वाणिज्यक बैंक की शाखाओं से नामांकित होना चाहिए। इसी तरह अधिसूचित ईकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बुआई पृष्टि प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते है।
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