दुर्ग, दिसंबर 2022/महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवार की प्रथम 02 कन्याओं का विवाह कराया जा सकता है। इसके तहत विवाह योग्य कन्या की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों को अविवाहित तथा कन्या को छत्तीसगढ़ (दुर्ग जिले का) का मूल निवासी होना चाहिए। वर-वधू की उम्र का सत्यापन शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जावेगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ उम्र का निर्धारण संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत प्रदत्त राशन कार्ड की छायाप्रति, वर-वधू की पासपोर्ट साईज की फोटो, आधार कार्ड की फोटोकापी तथा वर-वधू के अविवाहित होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पाए गए जोड़ों का विवाह शासन द्वारा निर्धारित तिथियों/स्थलों पर सामूहिक विवाह कार्यकरम के माध्यम से किया जावेगा। इस योजना के तहत
वर-वधू का विवाह शासकीय व्यय / प्रावधानों के अनुसार पूर्व निर्धारित स्थलों पर कराते हुए उन्हें उपहार स्वरूप विभिन्न जीवनोपयोगी सामग्रियां प्रदान की जावेगीं। योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन माह फरवरी 2023 में उपयुक्त तिथियों एवं स्थलों पर किया जाना संभावित है। इसकी सूचना संबंधित परियोजना अधिकारियों के माध्यम से यथासमय प्रदान की जावेगी। इस हेतु पात्रताधारी इच्छुक जोड़ों को अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक अथवा परियोजना अधिकारी के समक्ष दिनांक 13 जनवरी 2023 तक विधिवत रूप से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।