कवर्धा, दिसंबर 2022। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के अंतर्गत परिशिष्ट में उप निर्वाचन के लिए जिला, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के रिक्त पदों के पूर्ति के लिए उप निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अनुसार समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया। जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 16 दिसम्बर प्रातः 10ः30 बजे होगा एवं इसी समय सें नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की शुरूआत की जाएगी। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 16 दिसम्बर प्रातः 10.30 बजे होगा। नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर दोपहर 03ः00 बजे तक निर्धारित की गई है। नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 दिसम्बर प्रातः 10ः30 बजे से किया जाएगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर दोपहर 3ः00 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 26 दिसम्बर अपरान्ह 03ः00 बजे के बाद किया जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 26 दिसम्बर को प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद किया जाएगा।
इसी तरह त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान (यदि आवश्यक हो) 09 जनवरी 2023 सोमवार प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक होगा। मतगणना मतदान केंद्रों पर 09 जनवरी को मतदान समाप्ति के बाद और यदि आवश्यक हो तो तहसील, खण्ड मुख्यालय पर 11 जनवरी 2023 बुधवार को अपरान्ह 03ः00 बजे से होगा। सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 12 जनवरी 2023 को प्रातः 09ः00 बजे से जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय में एवं जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच के लिए खण्ड मुख्यालयों में होगी।