छत्तीसगढ़

नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 : अनुज्ञप्तिधारियों से अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में तत्काल जमा कराने के निर्देश

कवर्धा, 14 दिसंबर 2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने नगर पालिका उप निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के लिए अनुज्ञप्तिधारियों से अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में तत्काल जमा कर उसकी पावती प्राप्त करने के निर्देश दिए है। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज(बी) सहपठित धारा 21 आयुध अधिनियम के तहत जिला कबीरधाम के नगर पालिका कवर्धा (वार्ड क्रमांक-19) की सीमा में रहने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कबीरधाम से प्रत्येक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का परीक्षण कर जिसका शस्त्र जमा कराने की आवश्यकता है, उसका शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने को कहा है। यह प्रक्रिया निर्वाचन पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। निर्वाचन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी अपने अस्त्र-शस्त्र थाने से वापस प्राप्त कर सकेंगे। यह आदेश बैंक के शस्त्रधारी, सुरक्षा गार्डो पर लागू नहीं होगा।

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